नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पहली बार भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) का आधिकारिक आवास खाली कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।
पत्र में कहा गया है कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के 8 महीने बाद भी इस आवास में रह रहे हैं। शीर्ष अदालत प्रशासन 1 जुलाई को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र भेजा है।
इस पत्र में कहा गया है, ‘सीजेआई के लिए तय कृष्ण मेनन मार्ग स्थित बंगला नंबर 5 खाली कराया जाए और कोर्ट के आवास पूल में वापस दिया जाए।
पूर्व सीजेआई को आवास आवंटित करने और छह महीने की अतिरिक्त आवंटन अवधि 10 मई 2025 को पूरी हो गई। है। इसलिए बिना देरी किए इसका कब्जा लिया जाए।
‘दरअसल, सुप्रीम कोर्ट जज (संशोधन) नियम, 2022 के तहत, सीजेआई सेवानिवृत्ति के बाद अधिकतम छह माह के लिए टाइप 7 बंगला रख सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ नवंबर 2022 से नवंबर 2024 तक देश के 50वें सीजेआई थे।
रिटायरमेंट के 8 महीने बाद भी वे सीजेआई के आधिकारिक आवास में हैं। 18 दिसंबर को जस्टिस चंद्रचूड़ ने तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना को पत्र लिखकर 30 अप्रैल 2025 तक इस आवास में रहने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा था तुगलक रोड, बंगला नंबर 14 में अभी नवीनीकरण हो रहा है। इस पर जस्टिस खन्ना ने मंजूरी दे दी।







December 7, 2025