Sonam Raghuvanshi इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट आया है। इस मामले में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी Sonam Raghuvanshi के दो सहयोगियों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इन दोनों आरोपियों को ज़मानत दे दी है।
जानकारी के अनुसार, शिलांग की अदालत ने आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर और गार्ड बलबीर अहिरवार को ज़मानत दे दी है। आरोपी लोकेंद्र तोमर और गार्ड बलबीर शिलांग जेल में बंद थे। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डीकेके मिहसिल की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए दोनों को ज़मानत दी।
आरोपी लोकेंद्र तोमर का फ्लैट
हत्या के आरोपी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी Sonam Raghuvanshi के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए शिलांग पुलिस ने इंदौर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया था। शिलांग की एसआईटी टीम देवास नाका स्थित उस फ्लैट पर पहुँची जहाँ राजा की हत्या के बाद सोनम कुछ दिनों तक रुकी थी।
यह फ्लैट आरोपी लोकेंद्र तोमर का है, जिसे उसने दलाल शिलोम जेम्स को किराए पर दिया था। गार्ड बलवीर भी उसी सोसाइटी में तैनात था। लोकेंद्र तोमर, शिलोम जेम्स और गार्ड बलवीर पर राजा रघुवंशी हत्याकांड में सबूत छिपाने का आरोप है।
Sonam Raghuvanshi ने 7 जून को फ्लैट छोड़ा
बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी Sonam Raghuvanshi ने 7 जून को फ्लैट छोड़ा था। शिलांग पुलिस के अनुसार, अपने पति राजा की हत्या के बाद, वह इंदौर आई और कुछ दिन राज कुशवाह के घर पर रही। फिर वह देवास नाका स्थित विशाल के किराए वाले फ्लैट में रहने लगी।
व्यापारी राजा रघुवंशी अपनी नवविवाहिता पत्नी सोनम Sonam Raghuvanshi के साथ 20 मई को हनीमून के लिए इंदौर से निकले थे। राजा की हत्या 23 मई को मेघालय के शिलांग में हुई थी, जिसमें सोनम आरोपी है।
2 जून को राजा का शव मिलने के लगभग एक हफ्ते बाद, पुलिस ने सभी आरोपियों के साथ सोनम Sonam Raghuvanshi को भी गिरफ्तार कर लिया था। तब से, मामले के सभी 8 आरोपी शिलांग जेल में बंद हैं।
राजा रघुवंशी हत्याकांड के सह-आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डीकेके मिहसिल की अदालत ने दोनों को ज़मानत दे दी।
सरकारी वकील तुषार चंदा ने शिलांग अदालत को बताया कि दोनों आरोपियों की हत्या में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं पाई गई है। फ्लैट मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर और सुरक्षा गार्ड बलबीर ने सोनम रघुवंशी को केवल आश्रय और संरक्षण दिया था। दोनों के खिलाफ केवल ज़मानती धाराएँ ही दर्ज की गई हैं। ऐसे में अदालत ने लोकेंद्र सिंह तोमर और सुरक्षा गार्ड बलवीर अहिरवार को ज़मानत दे दी।

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Sonam Raghuvanshi इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट आया है। इस मामले में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी Sonam Raghuvanshi के दो सहयोगियों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इन दोनों आरोपियों को ज़मानत दे दी है।
जानकारी के अनुसार, शिलांग की अदालत ने आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर और गार्ड बलबीर अहिरवार को ज़मानत दे दी है। आरोपी लोकेंद्र तोमर और गार्ड बलबीर शिलांग जेल में बंद थे। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डीकेके मिहसिल की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए दोनों को ज़मानत दी।
आरोपी लोकेंद्र तोमर का फ्लैट
हत्या के आरोपी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी Sonam Raghuvanshi के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए शिलांग पुलिस ने इंदौर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया था। शिलांग की एसआईटी टीम देवास नाका स्थित उस फ्लैट पर पहुँची जहाँ राजा की हत्या के बाद सोनम कुछ दिनों तक रुकी थी।
यह फ्लैट आरोपी लोकेंद्र तोमर का है, जिसे उसने दलाल शिलोम जेम्स को किराए पर दिया था। गार्ड बलवीर भी उसी सोसाइटी में तैनात था। लोकेंद्र तोमर, शिलोम जेम्स और गार्ड बलवीर पर राजा रघुवंशी हत्याकांड में सबूत छिपाने का आरोप है।
Sonam Raghuvanshi ने 7 जून को फ्लैट छोड़ा
बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी Sonam Raghuvanshi ने 7 जून को फ्लैट छोड़ा था। शिलांग पुलिस के अनुसार, अपने पति राजा की हत्या के बाद, वह इंदौर आई और कुछ दिन राज कुशवाह के घर पर रही। फिर वह देवास नाका स्थित विशाल के किराए वाले फ्लैट में रहने लगी।
व्यापारी राजा रघुवंशी अपनी नवविवाहिता पत्नी सोनम Sonam Raghuvanshi के साथ 20 मई को हनीमून के लिए इंदौर से निकले थे। राजा की हत्या 23 मई को मेघालय के शिलांग में हुई थी, जिसमें सोनम आरोपी है।
2 जून को राजा का शव मिलने के लगभग एक हफ्ते बाद, पुलिस ने सभी आरोपियों के साथ सोनम Sonam Raghuvanshi को भी गिरफ्तार कर लिया था। तब से, मामले के सभी 8 आरोपी शिलांग जेल में बंद हैं।
राजा रघुवंशी हत्याकांड के सह-आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डीकेके मिहसिल की अदालत ने दोनों को ज़मानत दे दी।
सरकारी वकील तुषार चंदा ने शिलांग अदालत को बताया कि दोनों आरोपियों की हत्या में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं पाई गई है। फ्लैट मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर और सुरक्षा गार्ड बलबीर ने सोनम रघुवंशी को केवल आश्रय और संरक्षण दिया था। दोनों के खिलाफ केवल ज़मानती धाराएँ ही दर्ज की गई हैं। ऐसे में अदालत ने लोकेंद्र सिंह तोमर और सुरक्षा गार्ड बलवीर अहिरवार को ज़मानत दे दी।








