बंधा कोल ब्लॉक से प्रभावित गांव बंधा, देवरी, पिड़वाह और तेन्दुआ के निवासियों की जमीनों का मूल्यांकन 50 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर से कम नहीं होगा। अब तक लोगों को सिंचित भूमि का 20 लाख 52 हजार और असिंचित भूमि का मूल्यांकन 10 लाख 80 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर दी दर से किया गया था।
बंधा कोल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली भूमियों के अर्जन में शासन द्वारा गाइड लाइन में 20 प्रतिशत कम की गई दरों पर प्रतिकर का निर्धारण किए जाने बाबत ग्रामीणों द्वारा शिकायत विधायक देवसर राजेन्द्र मेश्राम से की गई थी। जिसके लिए विधायक श्री मेश्राम ने बंधा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर विस्थापितों की समस्याएं सुनी और विस्थापन की दरों का हवाला दिया ।
सामूहिक रूप से जनसंवाद करते हुए श्री मेश्राम ने कहाकि 28 जून 2019 को तत्कालिक कांग्रेस ने इस आशय के आदेश जारी किए गए थे कि संपूर्ण मध्यप्रदेश में 20 प्रतिशत घटाकर दरों को लागू किया जाए। उसी आधार पर बंधा कोल ब्लॉक के लिए अर्जित भूमियों के प्रतिकर की संगणना की जाकर अवार्ड पारित किया गया है।
जिससे ग्रामीणों को आर्थिक क्षति हो रही है। इस संबंध में वस्तुस्थिति बताते हुए बंधा कोल ब्लॉक हेतु भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत अर्जन की अधिसूचना 12 मई 2022 को जारी की गई थी।इस दौरान ग्रामीणों ने बारी-बारी से अपनी बात मंच के माध्यम से भी रखी और लिखित रूप से भी विधायक देवसर को सौंपी ताकि उनका निराकरण किया जा सके।
सभी शिकायतों को एक ही जबाव देते हुए विधायक ने उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया और कहाकि इस संबंध में विधानसभा में भी ध्यानाकर्षण सूचना दी गई। है, जिसके उत्तर में कम्पनी प्रबंधन द्वारा सहमति दी गई थी और प्रेषित जबाब में यह उल्लेख किया गया है कि 50 लाख रुपए प्रति हेक्टर की दर से भूमि का भुगतान करेगी।
देवसर विधायक श्री मेश्राम ने ग्रामीणों को सुना और कहाकि आपकी समस्या का समाधान हमारा संकल्प है। मैं आश्वस्त करता हूं कि सभी का न्याय मिलेगा कोई बहकावे में नहीं आयेगा । इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण, देवसर उपखंड अधिकारी अखिलेश सिंह, मंडल अध्यक्ष बरगवां मंगल सिंह, केडी सिंह वैश्य, तहसीलदार और स्थानीय सभी गांवों के सरपंच, पंच और सचिव सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे।








