सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला – पंचायत चुनाव की मतगणना और परिणाम घोषित करने पर लगी रोक

भोपाल – मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। किसी भी सीट के परिणाम घोषित नहीं होंगे। चूंकि ओबीसी की सीटों पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। सभी सीटों के परिणाम एक साथ ही घोषित किए जाएंगे। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है। लेकिन अन्य सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है।
कुछ जगहों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए हैं। उनके रिजल्ट भी घोषित किए जा रहे थे। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद ने जानकारी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में सभी पदों के लिए मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधी कार्यवाही स्थगित रहेगी। इस संबंध में आयोग द्वारा अलग से निर्देश दिए जाएंगे।
जामोद ने बताया है कि आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पंच और सरपंच के लिए मतदान केन्द्र और विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना की जाएगी।
मध्यप्रदेश सरकार स्थिति स्पष्ट करे: कमलनाथ
आयोग के इस आदेश पर नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ ने कहा कि मतदान और मतगणना कराई जा रही है पर परिणाम घोषित नहीं होंगे। ओबीसी के लिए आरक्षित पदों के लिए चुनाव नहीं होंगे। नए-नए आदेशों से पंचायत चुनाव को लेकर अनिश्चितता का माहौल बढ़ता जा रहा है। सरकार आखिर स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है कि वह चाहती क्या है। सरकार को पंचायत चुनाव के मामले में स्थिति स्पष्ट करना चाहिए।