पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा में भाजपा नेता अनिल चौरसिया पर नाबालिग छात्रा से अभद्र व्यवहार और मारपीट के आरोप लगे हैं। आरोप है कि अनिल चौरसिया ने छात्रा पर कई अभद्र टिप्पणीया की, तुम अब जवान हो गई हो, घुमाने ले चलता हूँ। इसके बाद गलत तरीके से पेश आया विरोध करने पर तीन लोगों पर गाली-गलौज कर मारपीट और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं के साथ केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
अनिल चौरसिया भाजपा विधि प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य और वकील भी हैं। हालांकि अभी आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वहीं अनिल चौरसिया ने आरोपों को साजिश बताते हुए अपने को साफ निर्दोष बताया है। मामला बालकों थाना क्षेत्र का है।
पूरी जानकारी के मुताबिक 20 अक्टूबर को दशहरे के दिन रजगामार के रावण मैदान में सार्वजनिक कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान 16 साल की नाबालिग छात्रा भी वहां मौजूद थी । आरोप है कि कौशल चौरसिया और उसके भाई अनिल चौरसिया ने छात्रा पर अश्लील कमेंट और अभद्र व्यवहार किया। तू तड़ाम कर बोलते हुए उसको जवान हो गई हो और बड़ी खूबसूरत दिखने का भी बोल बोला और विरोध करने पर दुपट्टा खींच के उसके साथ मारपीट की।
छात्रा ने इसकी जानकारी अपने चचेरे भाई को दी। इसके बाद वह अपने भाई के साथ दोनों आरोपियों से बात करने जब पहुंची तो मौजूद कौशल चौरसिया, अनिल चौरसिया और दिनेश चौहान ने उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। बीच बचाव के दौरान नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने का और दुपट्टा खींचने जैसी वारदात भी सामने आया है। घटना के बाद डरी हुई छात्रा घर पहुंची और परिवार वालों को पूरी बात बताई। पीड़िता के पिता की मौत हो चुकी है, वही अपने चाचा के यहां रहकर पढ़ाई कर रही थी।
एसपी के निर्देश पर आरोपियों पर हुआ एफआईआर दर्ज
उसी रात शिकायत लेकर परिजन रजगामार पुलिस चौकी पहुंचे। उनका आरोप है कि वहां शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें यह कहकर बालकों थाना भेज दिया गया कि मामला उस थाना क्षेत्र का नहीं है। इसके बाद परिजन बालकों थाने पहुंचे लेकिन वहां भी उन्हें थाना प्रभारी के आने के बाद मामले को घुमा-फिराकर जांच करता हु कहकर लौटा दिया गया। जिसके बाद परिजनों ने कोरबा एसपी से शिकायत की और शिकायत के बाद एसपी के सख्त निर्देश देते हुए पुलिस ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए पॉक्सो एक्ट समेत छेड़छाड़, लज्जा, भंग और मारपीट से संबंधित कई धाराओं के साथ केस दर्ज किया।

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