
भोपाल, ब्यूरो। सरकार ने प्रापर्टी खरीददरों को राहत देते हुए इस साल प्रदेश भर में जमीन की कीमतों में वृद्धि के लिए तय दामों को लागू नहीं करने का फैसला किया है। प्रदेश में 2020 में प्रभावी रही कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर भूमि और भवन की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। इस बीच जो नए क्षेत्र विकसित हुए हैं, उनके लिए कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर कीमत तय करने का काम किया जाएगा। ऐसे क्षेत्र की संख्या 5 हजार है। सीएम चौहान के इस फैसले की जानकारी सीएमओ कार्यालय ने ट्वीट के जरिये दी। इसमें कहा गया है कि राज्य शासन ने आमजन को राहत देने के लिए इस वर्ष संपत्ति की गाइडलाइन की दरों में वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। इस वर्ष मौजूदा गाइडलाइन से ही संपत्ति की खरीद और बिक्री होगी। साथ ही 5 हजार ऐसे स्थान जहां दरें निर्धारित नहीं थीं, वहां दरें निर्धारित की जाएंगी। गौरतलब है कि प्रदेश भर में पांच हजार नई कालोनियां बनाने और भूखंड विकसित कर प्लाटिंग करने का काम किया गया है जो पिछले साल चिन्हित की गई कालोनियों के समय पूरी तरह वजूद में नहीं रही हैं। अब ऐसे क्षेत्रों को संपत्ति की कलेक्टर गाइडलाइन में शामिल करने का काम किया जाएगा ताकि 2022- 23 की प्रस्तावित गाइडलाइन में उन क्षेत्रों की कीमत तय की जा सके।