भोपाल में तम्बाकू पदार्थों के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध, तोडा नियम तो होगी सजा – MP NEWA

BHOPAL – जन-स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोविड-19 से रोकथाम व बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अविनाश लवानिया ने भोपाल जिले के सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों सहित सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ तथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग तत्काल प्रभाव से पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी या नागरिक इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
इसके तहत 200 रुपए जुमार्ना और 6 माह तक की सहा का प्रावधान है। कलेक्टर लवानिया ने कहा कि एपिडेमिक ऐक्ट-1897 एवं मध्य प्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम-2020 तथा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ ऐक्ट 1949 की धारा 71 (1) के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी आदेश तक जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर, सभी थाना एवं सार्वजनिक स्थान जैसे, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, स्टेडियम, होटल, शापिंग माल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभागृह, एयरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, टी स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढाबा आदि में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ तथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।