By Vijay
जबलपुर। मप्र हाई कोर्ट से कटनी की निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया को राहत नहीं निलंबित सीएसपी नेहा को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत है।
जस्टिस हिमांशु जोशी की एकल पीठ ने एफआईआर निरस्त करने के लिए दायर याचिका पर राज्य सरकार को विस्तृत जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को नियत की गई है। उल्लेखनीय है कि हत्या के आरोपी को बचाने और 1.07 करोड़ की जमीन 18 लाख रुपए में हड़पने के मामले में नेहा पच्चीसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
नेहा पच्चीसिया ने एफआईआर निरस्त करने के लिए याचिका दायर की है। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया गया है।
उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। याचिकाकर्ता पर दो बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि नेहा पच्चीसिया जांच में सहयोग नहीं कर रही है।
वह विदेश जाने की तैयारी में है। उनके विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर जारी करने की तैयारी की जा रही है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अवनीश तिवारी तीसरे पक्ष की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।