देश
बकरीद पर छूट – सुप्रीम कोर्ट की केरल सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के हाई इन्फेक्शन रेट वाले क्षेत्रों में बकरीद के मौके पर केरल सरकार द्वारा पाबंदी में दी गई छूट को लेकर लताड़ लगाई और इसे अनुचित करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को चेताया कि अगर इस छूट से कोरोना का ज्यादा प्रसार होता है तो वह कार्रवाई करेगा। व्यापारियों के दबाव में ढील देने के लिए सरकार को कहा कि यह माफी योग्य” नहीं है।
जस्टिस आर एफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर पाबंदियों में इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को बढ़ा दिया है। हम केरल सरकार को अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं।