Income tax return : AIS ऐप की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा आसान

Income tax return : आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए एक नया मोबाइल (Mobile ) ऐप जारी किया है। इसका नाम एआईएस ऐप (एआईएस) है। यह आयकरदाताओं द्वारा साल भर में किए गए हर लेन-देन की जानकारी देगा। इससे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल (file ) करना आसान हो जाएगा.
ऐप कुल वार्षिक आय, निवेश, कुल व्यय, टीडीएस, कर भुगतान या बकाया और रिफंड सहित 46 प्रकार के लेन-देन की जानकारी प्रदान करेगा।
करदाताओं को राहत देने के लिए विभाग ने पिछले साल वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईएस) पेश की थी। इसके तहत करदाता के 46 तरह के लेनदेन इस रिपोर्ट (Report ) में शामिल हैं। इसमें करदाता को लेनदेन के संबंध में अतिरिक्त जानकारी मिलती है। मसलन, पिछले वित्त वर्ष में उन्हें कितना ब्याज मिला, डिविडेंड से उन्हें कितनी रकम मिली। इसके अलावा, म्युचुअल फंड, प्रेषण आदि के बारे में पूरी जानकारी है।
Income tax return : आयकर रिटर्न के साथ सहायता उपलब्ध है
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय AIS का इस्तेमाल फायदेमंद (advantageous ) होता है। करदाता को कर देनदारी की पूरी समझ हो जाती है और रिटर्न दाखिल करते समय किसी भी तरह की गलती से बचा जाता है।
Income tax return : ऐसे करें एप डाउनलोड
सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और सर्च ऑप्शन में AIS for Taxpayers डालें।
इसे स्थापित करो। फिर एप को ओपन करें। लॉगिन (login ) करने के लिए अपना पैन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
इसके बाद, पैन नंबर से जुड़ा मोबाइल नंबर और ईमेल पता दर्ज करें।
आपके मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजा जाएगा। दोनों दर्ज करें।
इसके बाद मोबाइल सिक्योरिटी (Security ) पिन क्रिएट करें। इसके बिना ऐप नहीं खुलेगा।
अब ऐप में पिन से लॉगइन करें। आपकी डिटेल खुल जाएगी।
इसके बाद एआईएस लिंक पर क्लिक करें। पिछले तीन वित्तीय वर्षों का विवरण यहां खोला जाएगा।
Income tax return : एएसआई क्या है?
वार्षिक सूचना विवरण (एएसआई) में आयकर वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए लेन-देन का पूरा विवरण होता है। रिटर्न फाइल करने के लिए यह बहुत उपयोगी है। इसमें प्रत्येक ( Property ) लेनदेन के बारे में अतिरिक्त जानकारी शामिल है।
Income tax return : इसमें प्रमुख जानकारियां शामिल हैं
वार्षिक आय। प्राप्त किराया, बैंक बैलेंस, नकद जमा, नकद निकासी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेन, लाभांश, बचत खातों पर अर्जित ब्याज, शेयरों और म्यूचुअल फंड की खरीद, विदेश यात्रा, संपत्ति ( Property ) की खरीद, आदि।
Income tax return : 68 हजार मामलों में कई विसंगतियां
Income tax return : हाल ही में आयकर विभाग ने कहा कि वर्ष 2019-20 में ऐसे लगभग 68 हजार मामले प्राप्त हुए, आयकर रिटर्न और विभाग को उपलब्ध जानकारी के बीच कई विसंगतियां (inconsistencies ) पाई गईं. विभाग ने वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईएस) की मदद से इन विसंगतियों की पहचान की।
विभाग ने ऐसे करदाताओं को ईमेल, एसएमएस (SMS ) या टैक्स पोर्टल के माध्यम से ई-अभियान के माध्यम से सूचित किया और लोगों ने ई-सत्यापन के माध्यम से जानकारी को अपडेट किया। लेकिन अब भी करीब 33 हजार करदाताओं ने जवाब नहीं दिया है. विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।

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