ITR Filing – टैक्स भरने की लास्ट डेट पर बड़ा अपडेट, ये है आखिरी तारिख

ITR Filing – टैक्स भरने की तारीख नजदीक आ रही है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो 31 जुलाई 2022 से पहले अपना आईटीआर फाइल करें। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा।
ITR Filing – 31 जुलाई से पहले भर दें टैक्स
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की है। अगर कोई व्यक्ति 31 जुलाई तक टैक्स फाइल नहीं करता है तो उसे लेट फीस के साथ इनकम टैक्स की धारा 234ए और सेक्शन 234एफ के तहत जुर्माना भरना होगा।
ITR Filing – लास्ट डेट का इंतजार न करें
यदि आपने अपने कार्यालय से फॉर्म 16 प्राप्त किया है, तो तुरंत अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें क्योंकि जुलाई की शुरुआत के साथ आयकर ई-फाइलिंग बढ़ जाती है और इसके कारण वेबसाइट लोड होना शुरू हो जाती है। टैक्स फाइलिंग की परेशानी से बचने के लिए आपको समय पर अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए।
ITR Filing – टैक्स भरने वाले लोगों को मिलता है रिफंड
करदाता जिन्होंने निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए समय पर आयकर रिटर्न दाखिल किया है, उन्हें जल्द ही अपना कर रिटर्न प्राप्त होगा। जिन लोगों ने अपना आयकर रिटर्न देर से दाखिल किया, उन्हें ट्रैफिक जाम के कारण रिफंड मिलने में समय लगेगा।
ITR Filing – 5000 की लगेगी पेनल्टी
अगर आप 31 जुलाई 2022 के बाद और 31 दिसंबर 2022 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 5000 रुपये पेनल्टी फीस देनी होगी। लेकिन जिनकी वार्षिक कर योग्य आय 500000 लाख से कम है, उन्हें केवल 1000 रुपये का जुर्माना मिलेगा।
