नेताओं को दवा का स्टॉक करने का अधिकार नही

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मेडिकल माफिया और पॉलिटिशियन नेक्सस मामले में सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी के बीच नेताओं की तरफ से दवाओं की जमाखोरी मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए अपनी नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, ‘राजनेताओं को दवाओं का स्टॉक करने का कोई अधिकार नहीं। वे इसे डायरेक्टर जनरल हेल्थ के पास जमा कराएं। इससे जरूरमंद लोगों को दवाई मिल सके। कोर्ट ने कहा, ‘हम नेताओं को इस महामारी में सेलिब्रेशन करने की इजाजत नहीं दे सकते। नेताओं ने महामारी को गुडविल का जरिया बना लिया है।’
24 मई को फिर होगी सुनवाई
दरअसल, भाजपा सांसद गौतम गंभीर, हरीश खुराना और कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी समेत कई नेता लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। इस पर सवाल उठने लगे। अब हाईकोर्ट ने इस पर पुलिस को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। 24 मई को मामले की फिर सुनवाई की जाएगी।