Jabalpur : प्रसव पीड़िता की उम्र निकली 16 साल, पति पर दर्ज हो सकता है पास्को एक्ट

जबलपुर Jabalpur  – नाबालिग को प्रसव के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराने के दौरान उम्र संबंधी दस्तावेज देख डॉक्टरों ने पति व परिवार के चार अन्य सदस्यों पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया।

संभवत: प्रदेश ( Jabalpur  ) का यह पहला मामला है जब पति पर पॉक्सो एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। दोष सिद्ध पाए जाने पर उसे 20 साल या जीवित रहते तक जेल में रखे जाने की सजा सुनाई जा सकती है।

जबलपुर Jabalpur  जिले के मझौली थाना क्षेत्र निवासी युवक की साल भर पहले शादी कटनी जिले की किशोरी से हुई। तब किशोरी 15 साल या इससे कम उम्र की थी। शादी के बारे में प्रशासन को पता नहीं चल पाया और वह पति के घर मझौली थाना क्षेत्र में रह रही थी।

प्रसव पीड़ा होने पर उसे पहले मझौली स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, क्रिटिकल स्थिति होने पर मेडिकल अस्पताल Jabalpur रेफर कर दिया गया। नाबालिग से विवाह करने व उसके गर्भवती होने पर पति के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। चार अन्य आरोपी भी बनाए गए हैं।

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