मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म कराने वाली महिला को उम्रकैद

भोपाल जिला न्यायालय ने 12 साल की मासूम के साथ अपहरण और दुष्कर्म के तीन आरोपियों को सनसनीखेज मामले में सजा सुनाई है। 12 साल की अनाथ मासूम का अपहरण कर अपने पति और पति के भाई से शादी करा पीडिता का दुष्कर्म कराने की आरोपी साधना बेरवा को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कुमुदिनी पटेल ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
इसके अलावा मासूम नाबालिग के साथ शादी कर जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोपी मोर सिंह और भवानी शंकर को कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीडिता को भविष्य के लिए 2 लाख रुपए की राशि भी दिलाई है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने की है।
आरोपी भवानी शंकर साधना का दूसरा पति है। वहीं, आरोपी मोर सिंह साधना के तीसरे पति का भाई है। घटना 13 अप्रैल 2019 कोलार थाना क्षेत्र की है। पीड़िता ने न्यायालय में बताया कि वो अपनी नानी के यहां रहती है। आरोपी साधना की उसी कॉलोनी में शादी हुई थी।