अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश

By: शुलेखा साहू

On: Sunday, February 22, 2026 7:54 AM

अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश
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प्रयागराज – जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बटुकों के साथ यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए झुंसी पुलिस थाने के प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने का शनिवार को आदेश दिया।

आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज और अन्य द्वारा बीएनएसएस की धारा 173 ( 4 ) के तहत दाखिल आवेदन पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने पिछले सप्ताह साक्ष्यों को देखने और पीड़ित बटुकों का बयान दर्ज करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

याचिकाकर्ता ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बीएनएस की धाराः 69, 74, 75, 76, 79 और 109 के साथ ही पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/5/9 और 17 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह करते हुए यह आवेदन दाखिल किया था।

अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए झुंसी के थाना प्रभारी को तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने और कानून के मुताबिक मामले की जांच करने का आदेश दिया। यह जांच पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए की जाएगी।

झंसी थाने में होगी प्राथमिकी

आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहाकि न्यायपालिका ने बच्चों के साथ हुए गलत कृत्यों के मामले की सुनवाई, करते हुए झूसी धानेको प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अब हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने कहाकि आज से हम यहां से विद्या मठ वाराणसी के लिए सनातन यात्रा निकाल कर रहे हैं। हम दिखाएंगे कि विद्या मठ के पंचम तल पर किस तरह से बच्चों का यौन शोषण किया जाता है। बच्चों के साथ दुष्कर्म के बहुत सारे साक्ष्य वहां मौजूद हैं।

 

अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश
अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश

शुलेखा साहू

मैं एक स्वतंत्र लेखक और पत्रकार हूँ, जो समाज, राजनीति, शिक्षा और तकनीक से जुड़े मुद्दों पर गहराई से लिखती हूँ। आसान भाषा में जटिल विषयों को पाठकों तक पहुँचाना Hurdang News के मंच से मेरा प्रयास है कि पाठकों तक निष्पक्ष, स्पष्ट और प्रभावशाली जानकारी पहुँच सके।
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