PUCC : पीयूसीसी को 1 नवंबर से अनुमति नहीं दी जाएगी , बकाया टैक्स और जुर्माना देना होगा

PUCC : वाहन मालिकों को पीयूसी प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पहले सभी बकाया करों और जुर्माने का भुगतान करना होगा नए नियमों के मुताबिक, टैक्स और जुर्माना नहीं चुकाने पर वाहन को पीयूसी सर्टिफिकेट ( certificate ) नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि सभी वाहन पीयूसी प्रमाणन प्राप्त करने के लिए उत्सर्जन परीक्षण केंद्रों पर वास्तविक समय टेलपाइप उत्सर्जन परीक्षण से गुजरें।

परिवहन सचिव सौमित्र मोहन द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि ऑटो उत्सर्जन परीक्षण केंद्र (एईटीसी) को पीयूसीसी के लिए केवल उन वाहनों पर काम करना चाहिए जो कर, जुर्माना, जुर्माना, लंबित ई-चालान आदि से मुक्त हैं।
PUCC : पीयूसीसी प्रमाणपत्र अधिसूचना (notification ) में कहा गया है कि पर्यावरण विभाग और पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस नई प्रणाली के लिए सहमति दे दी है। जिसके तहत “एईटीसी यह पुष्टि करने के बाद ही वाहनों को पीयूसीसी जारी करेगा कि सभी देय करों का भुगतान कर दिया गया है।”
PUCC : राज्य सरकार ने दावा किया है कि निजी और वाणिज्यिक सहित हजारों वाहन हैं, जिन्होंने यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जारी जुर्माना का भुगतान ( Payment ) नहीं किया है। नए नियमों के मुताबिक, इन वाहनों के मालिकों को पीयूसी सर्टिफिकेट लेने से पहले बकाया जुर्माना भरना होगा।
PUCC : यह आरोप लगाया गया है कि कई कार मालिक अपने वाहनों को उत्सर्जन परीक्षण केंद्रों में ले जाए बिना ही पीयूसी प्रमाणपत्र ( certificate ) प्राप्त कर लेते थे। इस तरह के भ्रष्टाचार के कारण, कई वाहन सड़कों पर चल रहे हैं, जो पर्यावरण में अनुमेय सीमा से अधिक प्रदूषक उत्सर्जित कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार को टैक्स के रूप में मिलने वाली बड़ी रकम का भी नुकसान हो रहा है। नए नियमों का उद्देश्य ऐसे मुद्दों का समाधान करना है।