महाराष्ट्र में बढ़ते ओमिक्रॉन मामलों को देखते हुए धारा 144 लागू

मुंबई: महाराष्ट्र के ओमिक्रॉन केसलोड के लगातार बढ़ने के साथ, 11 और 12 दिसंबर को मुंबई में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। लोगों या वाहनों की रैलियां, मोर्चा, जुलूस आदि अब शहर में प्रतिबंधित हैं। उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में कानून-व्यवस्था की स्थिति को खतरा होने पर भी यह आदेश जारी किया गया है।
राज्य में शुक्रवार को साढ़े तीन साल की बच्ची सहित ओमिक्रॉन वेरिएंट के सात नए मामले सामने आने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। देश में पहली बार नए वेरिएंट का पता चलने के एक हफ्ते से थोड़ा अधिक समय बाद, महाराष्ट्र अब 17 मामलों के साथ चार्ट में सबसे आगे है।
मुंबई नागरिक निकाय के अनुसार, राजधानी शहर में ऐसे पांच मामले सामने आए हैं। भारत में वर्तमान में पांच राज्यों से 32 ओमिक्रॉन मामले हैं। इस बीच, रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि वर्तमान में मुंबई में चल रहे कोविड-19 वेरिएंट में डेल्टा वेरिएंट के ‘वंशज’ शामिल हैं।