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Tax Saving Investment अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी मौका है, आप यहां 31 मार्च से पहले निवेश कर सकते हैं

Tax Saving Investment  : 31 मार्च चालू वित्त वर्ष में कर बचत उद्देश्यों के लिए निवेश करने की अंतिम तिथि है। अगर आपका टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो आप अगले कुछ दिनों में इस तरह से निवेश कर सकते हैं।

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लास्ट मिनट इनकम टैक्स सेविंग ऑप्शन: अगर आपने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट टारगेट को अभी तक पूरी तरह से हासिल नहीं किया है, तो जल्दी करें, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं।

चालू वित्त वर्ष में टैक्स सेविंग निवेश की समय सीमा 31 मार्च, 2023 है। यानी इससे पहले आप सही विकल्पों में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या यह सही विकल्प है।

पीपीएफ में निवेश
पीपीएफ यानी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में किए गए निवेश पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। 80C के तहत, पात्र निवेश पर प्रति वर्ष अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक कर कटौती का दावा किया जा सकता है।

आप चाहें तो पीपीएफ खाता खुलवाकर इस रकम को एक साल में जमा कर सकते हैं। पीपीएफ निश्चित आय वाला एक सुरक्षित निवेश है, जो वर्तमान में 7.1 प्रतिशत तक का रिटर्न दे रहा है।

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Tax Saving Investment  : जीवन बीमा प्रीमियम
आप अपने लिए या परिवार के किसी आश्रित सदस्य के लिए जीवन बीमा पॉलिसी खरीदकर अपने कर-कुशल निवेश को पूरक बना सकते हैं। जीवन बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर धारा 80सी के तहत कटौती उपलब्ध है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)
धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में सालाना 50 हजार रुपए तक के निवेश पर व्यक्तिगत टैक्स छूट मिलती है। यह सुविधा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की निवेश सुविधा के अतिरिक्त है।

आप 31 मार्च तक निवेश करके इस अतिरिक्त कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं। एनपीएस में रिटर्न की दर बाजार से प्रभावित होती है। लंबी अवधि में एफडी से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

5 साल की टैक्स सेविंग एफडी
5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ कर बचत सावधि जमा (एफडी) में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर धारा 80 सी के तहत कर छूट भी उपलब्ध है। अगर आप इस वित्त वर्ष के लिए अपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं

तो आप इस तरह की एफडी में पैसा रखकर टैक्स बचा सकते हैं। निवेश करने से पहले बैंक से पूरी जानकारी लें कि आप जिस एफडी में निवेश कर रहे हैं, वह टैक्स सेविंग है या नहीं। इस तरह की एफडी पर रिटर्न की दर अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग हो सकती है।

Tax Saving Investment  : ईएलएसएस में निवेश
टैक्स बचत के लिए आप एफडी के बजाय इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस) में भी निवेश कर सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसमें जमा पैसे को बाजार में लगाया जाता है, इसलिए रिटर्न की गारंटी नहीं होती है।

लेकिन आम तौर पर एसआईपी के जरिए ईएलएसएस में निवेश करने से लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलता है। टैक्स सेविंग ELSS की एक खास बात यह है कि इसका लॉक-इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है। यानी जरूरत पड़ने पर आप 3 साल बाद अपना पैसा भी निकाल सकते हैं।

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी स्वास्थ्य बीमा की खरीद पर सेक्शन 80डी के तहत अलग से टैक्स छूट मिलती है। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को 25,000 रुपये तक प्रीमियम पर छूट का लाभ मिलता है, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को 50,000 रुपये तक प्रीमियम पर छूट मिलती है। इस सेक्शन के तहत आप अपने और अपने वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर टैक्स छूट पा सकते हैं।

Tax Saving Investment अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी मौका है, आप यहां 31 मार्च से पहले निवेश कर सकते हैं
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सुलेखा साहू

समाचार संपादक @ हुड़दंग न्यूज (दबंग शहर की दबंग खबरें)समाचार / लेख / विज्ञापन के लिए संपर्क कीजिये-  hurdangnews@gmail.com

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