मध्यप्रदेश

Traffic rules : आप भी अपना अधिकार जान ले ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकेंगे कांस्टेबल

Traffic rules : अगर आप गलती से ट्रैफिक नियम तोड़ देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रैफिक कांस्टेबल आपका चालान काट देगा। यदि कांस्टेबल आपकी कार की चाबियाँ लेता है तो यह भी नियमों के विरुद्ध है। कांस्टेबल को आपको गिरफ्तार  (Arrested ) करने या वाहन जब्त करने का भी कोई अधिकार नहीं है।

Traffic rules : आप भी अपना अधिकार जान ले ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकेंगे कांस्टेबल
photo by google

हालाँकि बहुत से लोग ये बात नहीं जानते. जब वे ट्रैफिक  (traffic ) पुलिस की गलती देखते हैं तो वे डर जाते हैं। हालाँकि, आपको ऐसे मौकों पर अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए।

Traffic rules : ट्रैफिक कांस्टेबल को कार की चाबी लेने का कोई अधिकार नहीं है

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के तहत, केवल एएसआई स्तर का अधिकारी ही यातायात उल्लंघन के लिए आपका चालान काट सकता है। एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन लगाने का अधिकार है. उनकी मदद के लिए ट्रैफिक कांस्टेबल  (constable)  मौजूद हैं.

Traffic rules : उन्हें किसी की कार की चाबियाँ छीनने का कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, वे आपकी कार के टायरों से हवा भी नहीं निकाल सकते। वे नीचे बात नहीं कर सकते या आपसे दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। बिना वजह आपको परेशान करने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी के खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं।

Traffic rules : आपका चालान काटने के लिए ट्रैफिक  (traffic) पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन होनी चाहिए। अगर उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपका चालान नहीं काटा जाएगा.

ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में रहना भी जरूरी है. वर्दी पर बकल नंबर और नाम होना चाहिए। यदि पुलिसकर्मी वर्दी में नहीं है, तो उसे अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा जा सकता है।

Traffic rules : ट्रैफिक पुलिस का हेड कांस्टेबल  (constable ) आप पर सिर्फ 100 रुपये का जुर्माना लगा सकता है. इससे अधिक जुर्माना केवल ट्रैफिक अधिकारी यानी एएसआई या एसआई ही लगा सकते हैं। यानी वे 100 रुपये से अधिक का चालान जारी कर सकते हैं.

Also Read – Bridal Mehndi Design : मेहंदी की ये खूबसूरत डिज़ाइन ब्राइडल के हाथो पर खूब जचेगी

सुलेखा साहू

समाचार संपादक @ हुड़दंग न्यूज (दबंग शहर की दबंग खबरें)समाचार / लेख / विज्ञापन के लिए संपर्क कीजिये-  hurdangnews@gmail.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button