Widow Pension Scheme : इस योजना से विधवा महिलाओं को प्रति माह मिलेगी 2500 रुपये,जानिए पूरी प्रक्रिया

Widow Pension Scheme : राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारे देश की महिलाओं (ladies) के लिए विभिन्न योजनाएं (plans) शुरू करती हैं। दिल्ली सरकार की विधवा पेंशन योजना विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं (ladies) के लिए चलाई जा रही है।
इस योजना की मदद से विधवाओं और तलाकशुदा लोगों को 2500 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं
Widow Pension Scheme : दिल्ली सरकार विधवा पेंशन योजना क्या है?
दिल्ली विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। दिल्ली विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इसके माध्यम से जिन विधवाओं के घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्हें 2500 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। इस सहायता की राशि महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाती है।
इस योजना का उद्देश्य हमारे देश की विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं (divorced women) को आत्मनिर्भर बनाना है।
Widow Pension Schemeपति की मृत्यु के बाद कई बार घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण महिला को घर की अतिरिक्त जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और परिवार का खर्चा भी उठाना पड़ता है।
अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और उम्र 18 से 59 साल के बीच है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा, यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो आय प्रति वर्ष एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और आपके पास अपना बैंक खाता होना चाहिए।
Widow Pension Scheme : कैसे करें योजना में आवेदन?
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, (bank passbook) बीपीएल राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी। दिल्ली सरकार की ओर से यह योजना हर वर्ग की महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है।
पंजीकरण के बाद, आपको दस्तावेज़ जमा करने और अपने फॉर्म में सभी जानकारी की जांच करने और जमा करने की आवश्यकता है।
साथ ही, ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए, आपको कस्टमर केयर सेंटर (Customer Care Center) में जानकारी भरनी होगी और सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ आवेदन करना होगा।
