बीमा उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी! IRDAI ने नया बीमा भरोसा पोर्टल लॉन्च किया है, जहां आप क्लेम या सर्विस से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। जानें पूरा प्रोसेस। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब अगर किसी बीमा धारक को क्लेम, रिफंड या सर्विस से जुड़ी शिकायत है, तो वह घर बैठे सीधे ‘बीमा भरोसा पोर्टल’ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
कोविड-19 के बाद देश में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की मांग में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इसके साथ ही बीमा कंपनियों से क्लेम रिजेक्शन और पेमेंट में देरी जैसी शिकायतें भी बढ़ी हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए IRDAI ने यह डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, ताकि उपभोक्ताओं की परेशानियों का समाधान तेज़ और पारदर्शी तरीके से किया जा सके।
कैसे करेगा काम बीमा भरोसा पोर्टल
उपभोक्ता बीमा भरोसा पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर ‘Register Complaint’ सेक्शन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद अपनी बीमा कंपनी, पॉलिसी या क्लेम नंबर चुनें।
शिकायत का विवरण व आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने पर एक यूनिक टोकन नंबर जनरेट होता है।
इसी टोकन नंबर से शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है।
IRDAI के अनुसार, सभी शिकायतें सीधे बीमा कंपनी और नियामक तक पहुंचेंगी, जिससे समाधान प्रक्रिया में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
अगर आपकी शिकायत न सुलझे तो…
यदि उपभोक्ता को बीमा भरोसा पोर्टल से भी संतोषजनक समाधान न मिले, तो वह ‘इंश्योरेंस ओम्बड्समैन’ के पास अपील कर सकता है। इस प्रक्रिया के तहत सभी शिकायतों की निःशुल्क सुनवाई की जाती है और उसका निपटारा न्यायसंगत तरीके से होता है।
उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में अहम कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल भारतीय बीमा बाजार में ग्राहक विश्वास को मजबूत करेगी। बीमा भरोसा पोर्टल से उपभोक्ताओं को पारदर्शिता के साथ अपनी आवाज़ उठाने का एक सशक्त माध्यम मिला है, जो बीमा क्षेत्र में जवाबदेही की नई शुरुआत साबित हो सकता है।
संवाददाता की आवश्यकता है, सम्पर्क कीजिये – 8435113308
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बीमा उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी! IRDAI ने नया बीमा भरोसा पोर्टल लॉन्च किया है, जहां आप क्लेम या सर्विस से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। जानें पूरा प्रोसेस। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब अगर किसी बीमा धारक को क्लेम, रिफंड या सर्विस से जुड़ी शिकायत है, तो वह घर बैठे सीधे ‘बीमा भरोसा पोर्टल’ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
कोविड-19 के बाद देश में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की मांग में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इसके साथ ही बीमा कंपनियों से क्लेम रिजेक्शन और पेमेंट में देरी जैसी शिकायतें भी बढ़ी हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए IRDAI ने यह डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, ताकि उपभोक्ताओं की परेशानियों का समाधान तेज़ और पारदर्शी तरीके से किया जा सके।
कैसे करेगा काम बीमा भरोसा पोर्टल
उपभोक्ता बीमा भरोसा पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर ‘Register Complaint’ सेक्शन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद अपनी बीमा कंपनी, पॉलिसी या क्लेम नंबर चुनें।
शिकायत का विवरण व आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने पर एक यूनिक टोकन नंबर जनरेट होता है।
इसी टोकन नंबर से शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है।
IRDAI के अनुसार, सभी शिकायतें सीधे बीमा कंपनी और नियामक तक पहुंचेंगी, जिससे समाधान प्रक्रिया में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
अगर आपकी शिकायत न सुलझे तो…
यदि उपभोक्ता को बीमा भरोसा पोर्टल से भी संतोषजनक समाधान न मिले, तो वह ‘इंश्योरेंस ओम्बड्समैन’ के पास अपील कर सकता है। इस प्रक्रिया के तहत सभी शिकायतों की निःशुल्क सुनवाई की जाती है और उसका निपटारा न्यायसंगत तरीके से होता है।
उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में अहम कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल भारतीय बीमा बाजार में ग्राहक विश्वास को मजबूत करेगी। बीमा भरोसा पोर्टल से उपभोक्ताओं को पारदर्शिता के साथ अपनी आवाज़ उठाने का एक सशक्त माध्यम मिला है, जो बीमा क्षेत्र में जवाबदेही की नई शुरुआत साबित हो सकता है।
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