19 Minute Viral Video से जोड़ा जा रहा कई लड़कियों का नाम, MMS का लिंक मिला?

By: शुलेखा साहू

On: Sunday, December 7, 2025 5:55 PM

19 Minute Viral Video से जोड़ा जा रहा कई लड़कियों का नाम, MMS का लिंक मिला?
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19 Minute Viral Video  देशभर में वायरल ‘19 मिनट वीडियो’ ट्रेंड सोशल मीडिया की नई सनसनी बन चुका है, लेकिन साइबर एक्सपर्ट और पुलिस लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि इस क्लिप को सर्च करना, शेयर करना या किसी निर्दोष लड़की के नाम से जोड़ना आपको सीधा जेल तक पहुंचा सकता है। खास बात यह है कि जिस लड़की को लोग पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नाम पर कई निर्दोष युवतियां बेवजह ट्रोलिंग और चरित्रहनन का शिकार हो रही हैं।​

क्या है 19 मिनट वाला वीडियो विवाद?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 19 मिनट ( 19 Minute Viral Video ) के एक प्राइवेट इंटीमेट वीडियो के लिंक और मीम्स तेजी से घूम रहे हैं, जिसे कई यूजर्स टेलीग्राम, इंस्टाग्राम डीएम और व्हाट्सऐप ग्रुप्स में शेयर करने की होड़ में लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह क्लिप किसी निजी रिश्ते का वीडियो है, जिसे बिना अनुमति लीक कर मार्केटिंग और व्यूज़ के लालच में वायरल किया जा रहा है, जबकि इसकी ऑथेंटिसिटी और एडिटिंग को लेकर भी सवाल हैं।​

स्वीट जन्नत समेत कई लड़कियों के नाम घसीटे गए

मेघालय की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वीट जन्नत उन चेहरों में से एक हैं, जिन्हें गलत तरीके से इस वीडियो की लड़की बताकर ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि वीडियो में दिख रही लड़की उनसे न तो दिखने में मिलती है और न ही उनकी बोली, फिर भी उनके इंस्टाग्राम पर ‘19 मिनट’ लिखकर भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ा है।​

19 Minute Viral Video से जोड़ा जा रहा कई लड़कियों का नाम, MMS का लिंक मिला?
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कानून क्या कहता है, कितनी सजा हो सकती है?

किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट या इंटीमेट वीडियो को उसकी सहमति के बिना रिकॉर्ड, फारवर्ड या पब्लिश करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत संगीन अपराध है। IT एक्ट की धारा 66E, 67 और 67A के तहत निजी अंगों की फोटो/वीडियो शेयर करने, अश्लील कंटेंट पब्लिश करने और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट वाला कंटेंट ऑनलाइन फैलाने पर 3 से 7 साल तक की सजा और लाखों रुपये जुर्माने का प्रावधान है।​

कमेंट में नाम जोड़ना भी बन सकता है केस

सिर्फ लिंक शेयर करना ही नहीं, बल्कि किसी लड़की की रील या फोटो के नीचे जाकर ‘19 मिनट’ लिखना, उसे वही लड़की बताना या अश्लील इशारे करना भी साइबर यौन उत्पीड़न और वॉययूरिज्म की श्रेणी में आ सकता है। ऐसे मामलों में IPC की धारा 354C, 354A और 509 के तहत महिला की लज्जा भंग, वॉययूरिज्म और अपमानजनक शब्दों के लिए भी जेल और जुर्माने की सजा दी जा सकती है, चाहे पोस्ट सिर्फ “मजाक” के नाम पर ही क्यों न किया गया हो।​

पीड़ित क्या करें, यूजर्स को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

कानूनी विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर किसी की प्राइवेट फोटो या वीडियो लीक हो जाए या झूठे आरोप लगाकर नाम जोड़ा जाए, तो तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल, स्थानीय पुलिस स्टेशन या महिला हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आम यूजर्स के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे किसी भी “19 मिनट लिंक”, “डाउनलोड यहां से” या फॉरवर्ड किए गए क्लिप को न खोलें, न डाउनलोड करें और न ही किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि एक क्लिक आपकी डिजिटल जिज्ञासा को आपराधिक केस में बदल सकता है।​

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क्या है 19 मिनट वाला वीडियो विवाद?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 19 मिनट ( 19 Minute Viral Video ) के एक प्राइवेट इंटीमेट वीडियो के लिंक और मीम्स तेजी से घूम रहे हैं, जिसे कई यूजर्स टेलीग्राम, इंस्टाग्राम डीएम और व्हाट्सऐप ग्रुप्स में शेयर करने की होड़ में लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह क्लिप किसी निजी रिश्ते का वीडियो है, जिसे बिना अनुमति लीक कर मार्केटिंग और व्यूज़ के लालच में वायरल किया जा रहा है, जबकि इसकी ऑथेंटिसिटी और एडिटिंग को लेकर भी सवाल हैं।​

स्वीट जन्नत समेत कई लड़कियों के नाम घसीटे गए

मेघालय की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वीट जन्नत उन चेहरों में से एक हैं, जिन्हें गलत तरीके से इस वीडियो की लड़की बताकर ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि वीडियो में दिख रही लड़की उनसे न तो दिखने में मिलती है और न ही उनकी बोली, फिर भी उनके इंस्टाग्राम पर ‘19 मिनट’ लिखकर भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ा है।​

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कानून क्या कहता है, कितनी सजा हो सकती है?

किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट या इंटीमेट वीडियो को उसकी सहमति के बिना रिकॉर्ड, फारवर्ड या पब्लिश करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत संगीन अपराध है। IT एक्ट की धारा 66E, 67 और 67A के तहत निजी अंगों की फोटो/वीडियो शेयर करने, अश्लील कंटेंट पब्लिश करने और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट वाला कंटेंट ऑनलाइन फैलाने पर 3 से 7 साल तक की सजा और लाखों रुपये जुर्माने का प्रावधान है।​

कमेंट में नाम जोड़ना भी बन सकता है केस

सिर्फ लिंक शेयर करना ही नहीं, बल्कि किसी लड़की की रील या फोटो के नीचे जाकर ‘19 मिनट’ लिखना, उसे वही लड़की बताना या अश्लील इशारे करना भी साइबर यौन उत्पीड़न और वॉययूरिज्म की श्रेणी में आ सकता है। ऐसे मामलों में IPC की धारा 354C, 354A और 509 के तहत महिला की लज्जा भंग, वॉययूरिज्म और अपमानजनक शब्दों के लिए भी जेल और जुर्माने की सजा दी जा सकती है, चाहे पोस्ट सिर्फ “मजाक” के नाम पर ही क्यों न किया गया हो।​

पीड़ित क्या करें, यूजर्स को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

कानूनी विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर किसी की प्राइवेट फोटो या वीडियो लीक हो जाए या झूठे आरोप लगाकर नाम जोड़ा जाए, तो तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल, स्थानीय पुलिस स्टेशन या महिला हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आम यूजर्स के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे किसी भी “19 मिनट लिंक”, “डाउनलोड यहां से” या फॉरवर्ड किए गए क्लिप को न खोलें, न डाउनलोड करें और न ही किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि एक क्लिक आपकी डिजिटल जिज्ञासा को आपराधिक केस में बदल सकता है।​

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क्या है 19 मिनट वाला वीडियो विवाद?

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शुलेखा साहू

मैं एक स्वतंत्र लेखक और पत्रकार हूँ, जो समाज, राजनीति, शिक्षा और तकनीक से जुड़े मुद्दों पर गहराई से लिखती हूँ। आसान भाषा में जटिल विषयों को पाठकों तक पहुँचाना Hurdang News के मंच से मेरा प्रयास है कि पाठकों तक निष्पक्ष, स्पष्ट और प्रभावशाली जानकारी पहुँच सके।
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