Aadhaar Card Update Rules : यूआईडीएआई ने आधार कार्ड में बदलाव पर पाबंदी लगाई। जन्मतिथि और लिंग सिर्फ एक बार, नाम अधिकतम दो बार अपडेट हो सकेगा। जानें दस्तावेज, प्रक्रिया और अपवाद।
नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट करने के नियमों को और सख्त कर दिया है। इन बदलावों का मकसद डेटाबेस की अखंडता बनाए रखना और धोखाधड़ी रोकना है, क्योंकि करोड़ों लोग सरकारी योजनाओं व बैंकिंग के लिए आधार पर निर्भर हैं।
Aadhaar Card Update Rules : जन्मतिथि बदलाव पर एकबारगी पाबंदी
यूआईडीएआई के ताजा दिशानिर्देशों के मुताबिक, आधार में दर्ज जन्मतिथि (DOB) को जीवनकाल में केवल एक बार ही संशोधित किया जा सकता है। गलत एंट्री सुधारने के लिए जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट या सरकारी स्कूल सर्टिफिकेट जैसे वैध प्रमाण जमा करने पड़ेंगे। दूसरी मांग पर सामान्यतः रोक लग जाती है, सिवाय विशेष मामलों में क्षेत्रीय कार्यालय से मंजूरी के।
संवाददाता की आवश्यकता है, सम्पर्क कीजिये – 8435113308
यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि आधार भारत की सबसे बड़ी पहचान प्रणाली है, जहां DOB से उम्र-आधारित सेवाएं जुड़ी हैं। लाखों नागरिकों ने पहले ही इस सुविधा का लाभ उठाया, लेकिन अब सतर्कता बरतनी जरूरी।
Aadhaar Card Update Rules : लिंग जानकारी का एकमात्र संशोधन
इसी तरह, आधार कार्ड पर लिंग विवरण में बदलाव की अनुमति भी सिर्फ एक बार दी गई है। ट्रांसजेंडर या अन्य वैध मामलों में सरकारी आईडी या मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने होते हैं। यह नीति जनसांख्यिकीय आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करती है, जो नीति-निर्माण में सहायक है।
यूआईडीएआई का कहना है कि बार-बार बदलाव से सिस्टम की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। नजदीकी एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
Aadhaar Card Update Rules : नाम परिवर्तन की दोहरी सीमा
नाम सुधार की छूट दो बार तक है, जैसे स्पेलिंग त्रुटि या वैवाहिक बदलाव। इसके बाद राजपत्र अधिसूचना व क्षेत्रीय अनुमति जरूरी। ऑनलाइन पोर्टल या केंद्र पर 50 रुपये शुल्क देकर एक साथ दो फील्ड अपडेट संभव।
पता व मोबाइल पर कोई प्रतिबंध नहीं, इन्हें बार-बार बदला जा सकता है। यूआईडीएआई की वेबसाइट पर लॉगिन कर स्टेटस चेक करें।
ये नियम 2025 से प्रभावी हैं, जब डिजिटल धोखाधड़ी के मामले बढ़े। नागरिक सतर्क रहें, वरना सेवाओं में रुकावट आ सकती है। अधिक जानकारी के लिए uidai.gov.in देखें।
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Aadhaar Card Update Rules : यूआईडीएआई ने आधार कार्ड में बदलाव पर पाबंदी लगाई। जन्मतिथि और लिंग सिर्फ एक बार, नाम अधिकतम दो बार अपडेट हो सकेगा। जानें दस्तावेज, प्रक्रिया और अपवाद।
नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट करने के नियमों को और सख्त कर दिया है। इन बदलावों का मकसद डेटाबेस की अखंडता बनाए रखना और धोखाधड़ी रोकना है, क्योंकि करोड़ों लोग सरकारी योजनाओं व बैंकिंग के लिए आधार पर निर्भर हैं।
Aadhaar Card Update Rules : जन्मतिथि बदलाव पर एकबारगी पाबंदी
यूआईडीएआई के ताजा दिशानिर्देशों के मुताबिक, आधार में दर्ज जन्मतिथि (DOB) को जीवनकाल में केवल एक बार ही संशोधित किया जा सकता है। गलत एंट्री सुधारने के लिए जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट या सरकारी स्कूल सर्टिफिकेट जैसे वैध प्रमाण जमा करने पड़ेंगे। दूसरी मांग पर सामान्यतः रोक लग जाती है, सिवाय विशेष मामलों में क्षेत्रीय कार्यालय से मंजूरी के।
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यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि आधार भारत की सबसे बड़ी पहचान प्रणाली है, जहां DOB से उम्र-आधारित सेवाएं जुड़ी हैं। लाखों नागरिकों ने पहले ही इस सुविधा का लाभ उठाया, लेकिन अब सतर्कता बरतनी जरूरी।
Aadhaar Card Update Rules : लिंग जानकारी का एकमात्र संशोधन
इसी तरह, आधार कार्ड पर लिंग विवरण में बदलाव की अनुमति भी सिर्फ एक बार दी गई है। ट्रांसजेंडर या अन्य वैध मामलों में सरकारी आईडी या मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने होते हैं। यह नीति जनसांख्यिकीय आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करती है, जो नीति-निर्माण में सहायक है।
यूआईडीएआई का कहना है कि बार-बार बदलाव से सिस्टम की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। नजदीकी एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
Aadhaar Card Update Rules : नाम परिवर्तन की दोहरी सीमा
नाम सुधार की छूट दो बार तक है, जैसे स्पेलिंग त्रुटि या वैवाहिक बदलाव। इसके बाद राजपत्र अधिसूचना व क्षेत्रीय अनुमति जरूरी। ऑनलाइन पोर्टल या केंद्र पर 50 रुपये शुल्क देकर एक साथ दो फील्ड अपडेट संभव।
पता व मोबाइल पर कोई प्रतिबंध नहीं, इन्हें बार-बार बदला जा सकता है। यूआईडीएआई की वेबसाइट पर लॉगिन कर स्टेटस चेक करें।
ये नियम 2025 से प्रभावी हैं, जब डिजिटल धोखाधड़ी के मामले बढ़े। नागरिक सतर्क रहें, वरना सेवाओं में रुकावट आ सकती है। अधिक जानकारी के लिए uidai.gov.in देखें।
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