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Car Loan: होम लोन की तरह कार लोन पर भी मिलती है टैक्‍स छूट, कब और कैसे उठा सकते हैं फायदा

Car Loan : आप व्यवसायिक प्रयुक्त कार ऋण पर भी कर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। आप व्यवसायिक प्रयुक्त कार ऋण पर भी कर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको सरकार की ओर से 3.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलेगी. इसमें 80C के तहत ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है,

जबकि 24B के तहत मूल राशि पर 2 लाख रुपये तक की सालाना टैक्स कटौती मिलती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि होम लोन की तरह आप कार लोन पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं। सबसे बढ़कर, हम आपको इन दोनों लोन पर टैक्स छूट कैसे प्राप्त करें, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं।

Car Loan: होम लोन की तरह कार लोन पर भी मिलती है टैक्‍स छूट, कब और कैसे उठा सकते हैं फायदा

Car Loan: होम लोन की तरह कार लोन पर भी मिलती है टैक्‍स छूट, कब और कैसे उठा सकते हैं फायदा

दरअसल, कार को एक लक्जरी उत्पाद माना जाता है, इसलिए आमतौर पर इसके ऋण पर कर-कटौती नहीं होती है। लेकिन, यदि आप डॉक्टर, इंजीनियर या वकील जैसे पेशेवर हैं या व्यवसाय के लिए अपनी कार का उपयोग करते हैं, तो आप आयकर अधिनियम के तहत रिटर्न का दावा कर सकते हैं। नौकरीपेशा व्यक्ति को कार लोन पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी.

Car Loan : व्यावसायिक खर्चों में ब्याज शामिल करें

क्लियर के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता का कहना है कि यदि आप कार ऋण पर कर कटौती का दावा करना चाहते हैं, तो इसका उपयोग केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, आप इसे किराये पर चलाते हैं,

किसी ट्रैवल एजेंसी में इसका उपयोग करते हैं या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इसे स्वयं चलाते हैं। भले ही आप पेशेवर हों, आप कार ऋण पर वार्षिक ब्याज के बराबर कर कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके लिए रिटर्न दाखिल करते समय भुगतान की गई ब्याज की राशि को व्यावसायिक व्यय के रूप में दिखाया जाना चाहिए।

Car Loan : टैक्स कलेक्शन में कौन सा राज्य आगे?

तेल और रखरखाव में भी मुनाफा न केवल कार ऋण ब्याज, बल्कि वार्षिक ईंधन खपत और कार रखरखाव लागत को भी आयकर कटौती में शामिल किया जा सकता है। साथ ही, आप वाहन की खरीद कीमत यानी मूल्यह्रास व्यय में वार्षिक कटौती पर भी कटौती प्राप्त कर सकते हैं।

हालाँकि, कर छूट केवल एक निश्चित मात्रा में ईंधन की खपत पर उपलब्ध है और मूल्यह्रास लागत वार्षिक वाहन मूल्य का 15-20% है। इस प्रकार, यदि आपकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये है और आप कार लोन का ब्याज 70 हजार रुपये चुकाते हैं, तो आयकर की गणना 9.30 लाख रुपये पर की जाएगी। इसमें ईंधन और मूल्यह्रास लागत शामिल नहीं है।

इस बात का ख्याल रखें

यदि वाहन का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है तो आयकर अधिकारी दावे को अस्वीकार कर सकता है।
क्लेम के लिए बैंक से ब्याज प्रमाणपत्र अवश्य लें, इसे सबूत के तौर पर दिया जा सकता है।
वाहन केवल संबंधित व्यवसाय या उसके मालिक के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए।

दावों से सावधान रहें

टैक्स मामलों के विशेषज्ञ बलवंत जैन कहते हैं कि करदाता को यह याद रखना चाहिए कि दावा करते समय आयकर अधिकारी व्यवसाय में इस्तेमाल किए गए वाहन का प्रमाण मांग सकता है। अगर किसी ने गलत दावा पेश किया है तो न सिर्फ दावा खारिज हो जाएगा, बल्कि आयकर विभाग कार्रवाई भी कर सकता है. इसके तहत टैक्स न चुकाने की अवधि के लिए आप पर जुर्माना और देर से भुगतान लगाया जा सकता है।

होम लोन की तरह आप कार लोन पर भी टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं, बस आपको यह काम करना होगा यदि आप व्यवसाय या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कार का उपयोग करते हैं, तो आप कार ऋण के ब्याज पर कर कटौती प्राप्त कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आप एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक हैं या किराए पर अपनी कार चलाते हैं, तो ब्याज राशि को आपके कर रिटर्न पर व्यावसायिक व्यय के रूप में दिखाया जा सकता है। अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको सरकार से 3.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है.

आयकर अधिनियम के तहत धारा 80सी और 24बी के तहत ब्याज और मूलधन पर छूट मिलती है। यह एक नियम है और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए. हालाँकि, आमतौर पर कार ऋण पर कोई कर कटौती नहीं होती है

क्योंकि इसे एक विलासिता व्यय के रूप में देखा जाता है। लेकिन, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या कोई अन्य पेशेवर हैं और अपनी कार का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करते हैं, तो आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं.

यहाँ गणना है

यदि आप व्यवसाय या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कार का उपयोग करते हैं, तो आप कार ऋण के ब्याज पर कर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक हैं या किराए पर अपनी कार चलाते हैं,

तो ब्याज राशि को आपके कर रिटर्न पर व्यावसायिक व्यय के रूप में दिखाया जा सकता है। इसके अलावा, वार्षिक ईंधन लागत और रखरखाव लागत को भी कर छूट में शामिल किया जा सकता है। मूल्यह्रास लागत यानी वाहन के मूल्य में कमी पर भी कटौती का दावा किया जा सकता है। मूल्यह्रास लागत प्रति वर्ष 15-20% है।

उदाहरण से समझें

मान लीजिए, अगर आपकी आय 10 लाख रुपये है और आप कार लोन का ब्याज 70,000 रुपये चुकाते हैं तो आपका टैक्स कैलकुलेशन 9.30 लाख रुपये होगा। ईंधन और रखरखाव लागत के साथ, कर लाभ और भी अधिक हो सकता है।

Car Loan: होम लोन की तरह कार लोन पर भी मिलती है टैक्‍स छूट, कब और कैसे उठा सकते हैं फायदा
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