राजकोट । सात साल की बच्ची से रेप के मामले में गुजरात की राजकोट कोर्ट ने आलीराजपुर के युवक को फांसी की सजा सुनाई है। रेप के बाद युवक ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में 5 इंच लंबी रॉड डाल दी थी। वारदात गत वर्ष 4 दिसंबर को हुई थी। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया और 4 दिनों में 8 दिसंबर को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 12 जनवरी 2026 को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। इसके बाद राजकोट की विशेष अदालत को 15 जनवरी को सजा सुनानी थी, लेकिन
तारीख बदलकर 17 जनवरी कर दी गई। शनिवार को विशेष अदालत के न्यायाधीश वीए राणा ने आरोपी रामसिंह तेर सिंह डुडवा (30) के खिलाफ अंतिम फैसला देते हुए उसे मौत की सजा सुनाई।
4 दिसंबर को रेप हुआ था
दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे राजकोट जिले के अटकोट के पास कानपार गांव में पीड़िता अपने भाई- बहनों के साथ खेल रही थी। आरोपी रामसिंह मोटरसाइकिल पर आया और पीड़िता को उठाकर एक पेड़ के पास ले गया। बलात्कार किया। इसके बाद मौके से फरार हो गया।








